चंडीगढ़ : एक स्थानीय अदालत ने मोहाली के सभी निवासी तेजिंदर सिंह, जसराज सिंह और पवन कुमार उर्फ आर्यन को जमानत दे दी है।
पुलिस ने सनातन धर्म दशहरा समिति के अध्यक्ष के बयान पर शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेघनाद के पुतले में दशहरा उत्सव से पहले रात में आग लग गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्डों और समिति के अन्य सदस्यों ने तीन से चार लोगों को रात में पटाखों की मदद से रावण के पुतले को जलाने की कोशिश करते देखा। आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो वे कार में सवार होकर फरार हो गए।
संदिग्धों की ओर से पेश अधिवक्ता एसएस सालार और अमरबीर सिंह सालार ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में तीनों का नाम नहीं था और उन्हें मौके पर ही पकड़ा नहीं गया था। मामले में आरोपितों को झूठा फंसाया गया है। उन्हें किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। उनसे कुछ भी बरामद नहीं होना था। याचिकाकर्ता जेल से रिहा होने पर इस अदालत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।