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चरस बरामद, जयसिंहपुर के व्यक्ति को छह माह की जेल

Charas recovered, Jaisinghpur man sentenced to six months' imprisonment

जयसिंहपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) निकिता ताहिम ने मंगलवार को संजीव कुमार को ‘चरस’ रखने का दोषी ठहराते हुए छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कांगड़ा के जयसिंहपुर के वार्ड नंबर 3 निवासी ताहिम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सहायक लोक अभियोजक रबिंदर चौधरी ने बताया कि आरोपी को 18 दिसंबर, 2020 को जयसिंहपुर तहसील के टिक्करी तारखान नाले में 44.25 ग्राम ‘चरस’ के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ लम्बागांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

एसपी अशोक रतन ने बताया कि कम समय में दो बड़ी बरामदगी के साथ, कांगड़ा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आगे कहा कि शराब और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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