फरीदकोट, 25 नवंबर फरीदकोट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों के खिलाफ आरोप तय किए।
मई में ढिल्लों और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने ढिल्लों के खिलाफ 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 के बीच, जब वह विधायक थे, अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के कथित अपराध के लिए आरोप तय किए। विजिलेंस ब्यूरो की जांच के आधार पर ढिल्लों के साथ-साथ नानकसर, फरीदकोट के गुरसेवक सिंह और फिरोजपुर के राजविंदर सिंह धन्ना शहीद गांव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।
विजिलेंस ने दावा किया कि ढिल्लों ने अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाई और फरीदकोट के मुमारा गांव में बेनामी संपत्ति खरीदी। विजिलेंस ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 245 प्रतिशत अधिक खर्च किया है। ढिल्लों द्वारा इन दावों को चुनौती देने के बाद, विजिलेंस ने उनके खिलाफ पूरक चालान पेश किया और उनकी अवैध आय 7.43 करोड़ रुपये से घटाकर 5.94 करोड़ रुपये कर दी।
उन्होंने दावा किया था कि जांच अवधि के दौरान जिन कई मदों के तहत उन्हें आय प्राप्त हुई थी, उन पर जांच एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया।