स्थानीय अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के वरिष्ठ सहायक जगदीश राज मनचंदा को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मनचंदा को मार्च 2020 में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, धनास के एक निवासी से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए यूटी सतर्कता विभाग ने पकड़ा था। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को बताया कि उसने फ्लैट के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज खो दिए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि मनचंदा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह डुप्लीकेट दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी।
विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि सौदा आखिरकार 40,000 रुपये में तय हुआ। उन्होंने जाल बिछाया और सेक्टर 22 में 20,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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