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मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भूमि संहिता का नया संस्करण जारी किया

Chief Minister released new version of Himachal Pradesh Land Code

शिमला, 23 फरवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश भूमि संहिता का नया संस्करण जारी किया जिसमें 64 अधिनियम, 59 नियम और राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित लगभग 340 अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूमि संहिता का पहला संस्करण 1992 में प्रकाशित हुआ था और तब से इसमें संशोधन नहीं किया गया है। हालाँकि, भूमि मुद्दों से संबंधित कई कानूनों और दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित और जारी किया गया था। “यह पुस्तक (भूमि संहिता) विभिन्न विभागों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए उपायुक्त, एसडीएम और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद मिलेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके।”

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले बजट में राजस्व विभाग में एक नया भूमि कोड संकलित करने का वादा किया था और यह अंततः सामने आ गया है।

“सरकार भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए हर महीने के आखिरी दो दिनों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन कर रही है। पिछले साल अक्टूबर से इन अदालतों में रिकॉर्ड 89,091 म्यूटेशन और 6,029 बंटवारे के मामले सुलझाए गए हैं।” इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी उपस्थित थे।

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