सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो मुस्लिम विवाहित जोड़ों को संरक्षण प्रदान किया गया था, जिनकी दुल्हनें 15-16 वर्ष की थीं।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, “एनसीपीसीआर के पास इस तरह के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है… अगर दो नाबालिग बच्चों को हाईकोर्ट द्वारा संरक्षण दिया जाता है, तो एनसीपीसीआर इस तरह के आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है?… यह अजीब है कि एनसीपीसीआर, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ने इस तरह के आदेश को चुनौती दी है।”
एनसीपीसीआर के वकील ने यह तर्क देकर पीठ को समझाने का प्रयास किया कि आदेश को कानूनी प्रश्न पर विचार करते हुए चुनौती दी गई थी, लेकिन पीठ इससे प्रभावित नहीं हुई।
“उच्च न्यायालय में एक रिट (याचिका) दायर की गई थी जिसमें उनके (दंपति के) जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए परमादेश रिट की मांग की गई थी… उच्च न्यायालय ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के आदेश से एनसीपीसीआर कैसे असंतुष्ट हो सकता है। यदि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, तो एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है,” पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा।