March 11, 2026
Punjab

कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए हमले में लीपापोती का आरोप लगाया है।

Colonel Pushpinder Singh Bath has written a letter to the DGP of Punjab alleging a cover-up in the attack by policemen.

पटियाला में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर उन पर और उनके बेटे पर हमला किए जाने के लगभग एक साल बाद, कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव को पत्र लिखकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार, जबरदस्ती और मामले को दबाने के प्रयासों की “गहन जांच” की मांग की है।

सोमवार को डीजीपी को भेजे गए पत्र में कर्नल बाथ ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मांग की कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए। पत्र की एक प्रति सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी भेजी गई है।

बाथ ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों ने उनका सैन्य पहचान पत्र और मोबाइल फोन छीन लिया और बाद में घटना को दबाने के लिए एक झूठा गवाह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, “यह झूठ का पुलिंदा, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि ये चीजें किसी ने पाईं और पुलिस को सौंप दीं, बेनकाब होना चाहिए।”

बाथ ने आगे आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत और अपने विभाग को झूठी रिपोर्टें सौंपी गईं और मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्टें मनगढ़ंत पाई जाती हैं तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की और निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में 22 मार्च, 2025 को पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरीक्षकों और निचले रैंक के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। चार निरीक्षकों और कांस्टेबल जय सिंह के खिलाफ तीन साल की स्थायी सेवा समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है और इन सभी का तबादला पटियाला रेंज से बाहर कर दिया गया है।

दिसंबर में, सीबीआई ने मोहाली की एक विशेष अदालत में चार निरीक्षकों – हरजिंदर सिंह ढिल्लों, शमिंदर सिंह, हैरी बोपराई और रॉनी सिंह – के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया।

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