N1Live National पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी: कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी: कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Comment against PM Modi: Supreme Court notice on Pawan Kheda's petition demanding cancellation of proceedings

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हुई और उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा पदाधिकारी को नोटिस जारी किया।

17 अगस्त को, लखनऊ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने खेड़ा की इस दलील पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है और इसलिए, सभी कानूनी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने असम और वाराणसी में कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज अलग-अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

खेड़ा के खिलाफ यूपी में दो और असम में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

23 फरवरी को, खेड़ा को रायपुर के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया और असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कुछ ही घंटों के भीतर, शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

बाद की सुनवाई में, खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनका मुवक्किल अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगेगा।

उत्तर प्रदेश और असम सरकारों ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि खेड़ा के वकील द्वारा अदालत में माफी मांगने के बावजूद पीएम के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर कोई पश्चाताप नहीं व्‍यक्‍त किया गया है।

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