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‘घटिया दवाएं बना रही कंपनियां’

'Companies making substandard medicines'

स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने गुरुवार को कहा कि घटिया दवाएं बनाने वाली कंपनियों को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनकी विनिर्माण अनुमति का निलंबन भी शामिल है।

मंत्री ने औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, “औषधि नियंत्रण अधिकारी दवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक प्रशासन ने 142 निरीक्षण किए और 116 दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की।”

शांडिल ने कहा, “किसी पहचाने गए उत्पाद का निर्माण एक से दो महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है और संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों को अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें सुधारने का निर्देश दिया जाता है।” उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक फार्मा हब के रूप में उभरा है और “देश के दवा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है”।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार, घटिया दवाओं का राष्ट्रीय प्रतिशत 3.16 प्रतिशत है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 1.22 प्रतिशत है।

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