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गुरुग्राम अतिक्रमण मामले में आयोग की नाराजगी पर विरोधाभासी रिपोर्टें सामने आईं

Conflicting reports emerge on the Commission's displeasure in the Gurugram encroachment case

गुरुग्राम के सेक्टर-57 के आवासीय क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और निर्माण सामग्री के अवैध रूप से डंपिंग के लंबे समय से लंबित मुद्दे का संज्ञान लेते हुए, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं।

सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में तथ्यात्मक विरोधाभास थे। एक ओर पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति और भंडारण अभी भी जारी है, जबकि दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के एस्टेट ऑफिसर ने रिपोर्ट दी थी कि अतिक्रमण हटा दिया गया है।

शिकायतकर्ता रोशन लाल यादव ने आयोग को नवीनतम तस्वीरें भी सौंपीं, जिनमें दिखाया गया कि स्थल पर भवन निर्माण सामग्री का अवैध रूप से ढेर लगाना और भंडारण करना जारी है। जब न्यायमूर्ति बत्रा ने पूछा कि यदि अवैध गतिविधियां अभी भी जारी हैं तो सेक्टर-57 स्थित निवासी कल्याण संघ द्वारा एचएसवीपी के प्रशासक को अतिक्रमण हटाने की सराहना करते हुए 6 जून, 2025 और 8 दिसंबर, 2025 को प्रशंसा पत्र क्यों जारी किए गए, तो शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि जिला प्रशासन ने कोई सख्त और निरंतर कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि एचएसवीपी द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाए जाते रहे हैं, लेकिन निरंतर निगरानी, ​​निवारक उपायों और सख्त प्रवर्तन की कमी के कारण, वही लोग फिर से जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। आयोग ने गुरुग्राम के डीसीपी (पूर्व) और एचएसवीपी को कड़े और व्यवस्थित उपाय अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने डीसीपी को घटनास्थल का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में कोई भी अवैध गतिविधि न हो।

साथ ही, आयोग के समक्ष इस मामले में दर्ज सभी एफआईआर की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। एचएसवीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि घटनास्थल पर कम से कम 8 से 10 फीट ऊंची चारदीवारी का निर्माण किया जाए और जहां भी संभव हो, स्थायी लोहे की ग्रिल या बाड़ लगाई जाए।

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