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कांग्रेस और भाजपा ने फाजिल्का नगर निगम के वार्ड परिसीमन को लेकर संयुक्त याचिका दायर की

Congress and BJP filed a joint petition regarding ward delimitation of Fazilka Municipal Corporation.

कांग्रेस और भाजपा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक संयुक्त रिट याचिका दायर कर फाजिल्का नगर परिषद के वार्डों के परिसीमन के लिए नए मसौदा अधिसूचना को रद्द करने की प्रार्थना की है। कांग्रेस पार्षद संजीव सचदेवा और भाजपा पार्षद रचना कटारिया के पति रमेश कटारिया ने बुधवार को याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं के वकील एनके वर्मा ने कहा कि सरकार ने नगर परिषद अधिनियम की धारा 6 ए, बी, सी, डी और ई के निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि वार्डों के परिसीमन के लिए गठित बोर्ड कानून के अनुसार गठित नहीं किया गया है, साथ ही उन्होंने वार्डों के “गलत” आरक्षण का भी हवाला दिया।

वकील ने कहा कि आपत्तियां उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 29 दिसंबर को नगर परिषद की बैठक में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के 25 सदस्यों में से 22 ने नए मसौदे का विरोध किया और उसे रद्द करने की मांग की। परिषद अध्यक्ष सुरिंदर सचदेवा ने कहा कि जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और वार्डवार आंकड़ों में कोई भिन्नता नहीं है, साथ ही कस्बे की सीमाओं का विस्तार भी नहीं हुआ है। इसलिए, उन्होंने कहा, परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की है।

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