यमुनानगर, 26 मई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी), यमुनानगर ने कूरियर कंपनी को अमृता प्रीतम को मुआवजे और दंडात्मक क्षति के रूप में 27,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
कूरियर कंपनी शिकायतकर्ता का पैकेज अमेरिका तक पहुंचाने में विफल रही। यह निर्णय हाल ही में डीसीडीआरसी के अध्यक्ष गुलाब सिंह तथा सदस्य जसविंदर सिंह और सर्वजीत कौर ने दिया।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने अमेरिका में 20,000 रुपये मूल्य की कुछ वस्तुएं पहुंचाने के लिए कूरियर कंपनी की सेवा ली थी और सेवा के लिए 6,000 रुपये का भुगतान किया था।
लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि दो साल बाद भी पैकेट डिलीवर नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने 3 मार्च, 2023 को कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा। नोटिस मिलने पर कंपनी ने लिखित बयान में किसी भी तरह की लापरवाही और सेवा में कमी से इनकार किया, अमृता ने दावा किया।