June 17, 2025
Haryana

अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने के लिए पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

Court accepts police closure report to quash sexual harassment case against ex-WFI chief Brij Bhushan

यहां की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें एक ‘नाबालिग’ पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उसने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर नाबालिग रहते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा, “निर्णय स्वीकार किया गया।” 1 अगस्त, 2023 को आयोजित एक इन-चैम्बर कार्यवाही के दौरान, “नाबालिग” ने न्यायाधीश से कहा था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को लड़की से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग करते हुए रिपोर्ट दायर की, जब उसके पिता ने जांच के बीच में चौंकाने वाला दावा किया कि उन्होंने लड़की के साथ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि “कोई पुष्टिकारी सबूत” नहीं मिला। पोक्सो अधिनियम में न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है, जो उस धारा पर निर्भर करता है जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व भाजपा सांसद सिंह ने लगातार आरोपों से इनकार किया है।

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