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कांग्रेस नेता सुनील केदार की सजा पर रोक लगाने से अदालत का इनकार, जमानत याचिका खारिज

Court refuses to stay the sentence of Congress leader Sunil Kedar, bail plea rejected

नागपुर, 31  दिसंबर। बैंक घोटाला मामले में यहां एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता सुनील केदार की पांच साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटिल-भोसले ने केदार को झटका देते हुए यह आदेश पारित किया। कांग्रेस नेता को 2002 के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में उनकी भूमिका के लिए पांच अन्य लोगों के साथ 22 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।

अदालत ने माना कि यदि आरोपी को जमानत दे दी गई या सजा निलंबित कर दी गई, तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है, और केदार की याचिका खारिज कर दी।

सहायक लोक अभियोजक नितिन तेलगोटे ने इस आधार पर जमानत और सजा के निलंबन की याचिका का कड़ा विरोध किया था कि मामला हजारों गरीब किसानों के सार्वजनिक धन से संबंधित है, और आरबीआई, सेबी और सहकारी विभाग के नियमों के अनुसार मामला भी दर्ज किया गया था।

जब 2001-2002 में घोटाला सामने आया था, उस समय केदार एनडीसीसीबी के अध्यक्ष थे और यह मामला पिछले 21 वर्षों से लंबित था।

पिछले सप्ताह दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद सावनेर से कांग्रेस विधायक केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से हटा दिया गया था।

उन्होंने अपने वकील देवेन चौहान के माध्यम से सजा को चुनौती दी थी।

अन्य बातों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एनडीसीसीबी को कुछ निजी संस्थाओं के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करके सरकारी प्रतिभूतियों में दोषपूर्ण निवेश के कारण लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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