January 21, 2025
National

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई, ईडी से मांगा जवाब

Court seeks response from CBI, ED on Manish Sisodia’s bail plea

नई दिल्ली, 12 अप्रैल । दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है।

जज बवेजा ने बुधवार को कहा था कि वह शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगी।

अदालत ने सिसोदिया के वकील की दलील सुनी, जिन्होंने कहा कि जांच एजेंसी दिल्ली अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के समक्ष पहले पेश की गई दलीलों को दोहरा रही हैं।

मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।

पिछली बार, ईडी ने कहा था कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं।

बता दें कि ईडी और सीबीआई दोनों ही शराब घोटाले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं।

सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

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