मोहाली, 11 जनवरी पंजाब सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, ने आज जीरकपुर में एचपी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के आरोपी सुभाष शर्मा की 25 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी है।
डेरा बस्सी के एएसपी डॉ. दर्पण अहलूवालिया ने कहा कि पंजाब में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का यह पहला मामला है। अहलूवालिया ने कहा कि नाभा साहिब गांव में सात टुकड़ों में 13 बीघा, 7 बिस्वा और 334 गज जमीन और वीआईपी एन्क्लेव, वीआईपी रोड में तीन भूखंड कुर्क किए गए हैं।
मंडी के सुभाष शर्मा ने जमीन के ये टुकड़े 1 दिसंबर 2020 से 11 मई 2023 के बीच अपने, पत्नी रोमिता कश्यप और सह-आरोपी हेम राज के नाम पर खरीदे थे। शर्मा फरार है.
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1 सितंबर, 2023 को जीरकपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406, 420, 120-बी और 4, 5, 12, 18, 76 चिट फंड अधिनियम और बीयूडीएस अधिनियम की धारा 21, 23 के तहत मामला दर्ज किया गया था।