प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी अरविंदरजीत कौर की 47 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के लुधियाना में स्थित जब्त संपत्तियां आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी हैं।
संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पुरी ने एनएचपीसी में सीजीएम (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी में शामिल होने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
ईडी अधिकारी ने कहा, “हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी की फरीदाबाद और लुधियाना जिलों में स्थित 47 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की कुल चार अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।”
ईडी की जांच का अनुमान है कि पुरी के पास आय से अधिक संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 1.04 करोड़ रुपये है।
अधिकारी ने कहा, “एनएचपीसी में सीजीएम (वित्त) के रूप में पुरी ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अपराध करने के लिए अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया, जिससे अपराध की आय अर्जित हुई।” मामले में आगे की जांच जारी है।
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