25 जुलाई । गौतमबुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .32 बोर पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अवैध हथियार की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले में शस्त्र अधिनियम की धाराओं की भी बढ़ोतरी कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को एक पीड़ित द्वारा थाना दादरी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और बाद में जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना दादरी में मुकदमा संख्या 351/2026 दर्ज किया गया।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। इसी क्रम में 25 जुलाई को थाना दादरी पुलिस ने गोपनीय सूचना और सघन जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए आनंदपुर गांव जाने वाले रास्ते से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय पुत्र भभूती, प्रशांत पुत्र पप्पू, गौरव पुत्र विजयपाल तथा महेश उर्फ मोनू पुत्र रणवीर सिंह के रूप में हुई है।
पूछताछ और तलाशी के दौरान मुख्य आरोपी अजय के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .32 बोर पिस्टल तथा एक जिंदा .32 बोर कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मूल मुकदमे में शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 की भी बढ़ोतरी कर दी है। पुलिस का कहना है कि बरामद हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह भी पता लगाया जा सके कि इसका इस्तेमाल किसी अन्य वारदात में तो नहीं हुआ है।
गिरफ्तार आरोपियों में अजय (24 वर्ष), प्रशांत (19 वर्ष) और गौरव (24 वर्ष) ग्राम मायचा, थाना दादरी के निवासी हैं, जबकि महेश उर्फ मोनू (30 वर्ष) ग्राम कोट, थाना दादरी का रहने वाला है। पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका संबंध किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से तो नहीं है।
दादरी पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

