November 20, 2025
National

मानहानि मामला: लखनऊ अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे पर 4 दिसंबर तक बरकरार रहेगी रोक

Defamation case: Lucknow court to stay trial against Rahul Gandhi till December 4

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर दिए बयान को लेकर चल रहे मानहानि मुकदमे के समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय कर दी है। इस बीच निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रहेगी।

यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। यात्रा के समय उन्होंने गलवान घाटी में 2020 की भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी।

इस बयान पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई और लखनऊ की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस बयान से भारतीय सेना की छवि खराब हुई और यह अपमानजनक था।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के समन को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने राहुल को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं। सेना का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी जजों ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि ऐसी बातें संसद में उठानी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों पर। हालांकि कोर्ट ने लखनऊ की अदालत में चल रहे मुकदमे पर तीन हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। अब यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

Leave feedback about this

  • Service