नई दिल्ली, 6 फरवरी । दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।
संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।
सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।
सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।
सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।
विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई, 2023 को उनके निलंबन का आदेश दिया गया और 11 अगस्त, 2023 को सदन ने आदेश पारित किया। उसके अनुसार उनका निलंबन जारी है।
1 फरवरी को, अदालत ने सिंह के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया था, इसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी।
न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए थे।
न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए सिंह की उपर्युक्त याचिका को वापस लेते हुए न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का भी हवाला दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
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