N1Live National दिल्ली की अदालत ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहा करने का दिया आदेश
National

दिल्ली की अदालत ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहा करने का दिया आदेश

Delhi court orders release of separatist leader Shabbir Shah

नई दिल्ली 28 अगस्त । पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश दिया।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने यह देखते हुए शाह की रिहाई का आदेश द‍िया क‍ि उन्‍होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा काट ली है।

जज ने कहा कि शाह सात सालों से अधिक समय से लगातार हिरासत में हैं और इसलिए उन्‍हें रिहा किया जाना चाहिए।

शब्बीर शाह का जन्म 14 जून 1953 को अनंतनाग के कादीपोरा क्षेत्र में हुआ था। वह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रही है।

उन्‍हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में थे।

वह कश्मीर के सबसे प्रमुख अलगाववादी नेताओं में से एक हैं, हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बंदूक उठाने के लिए नहीं जाना जाता है।

अपने घोषित शांतिपूर्ण भारत-विरोधी व्यक्तित्व के बावजूद, शब्बीर शाह कश्मीर के कई युवाओं के विचारक रहे हैं, जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया।

Exit mobile version