नई दिल्ली, 22 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी, जिन्हें अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कई दस्तावेज जमा करना लंबित है और आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल किया जाना है।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने जुलाई में ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं थे।
उच्च न्यायालय ने पाया कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल का सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करना उचित था और इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।
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