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दिल्ली हाईकोर्ट का खानाबदोश व अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्र को निर्देश

Delhi High Court directs Center on implementation of welfare schemes for nomadic and semi-nomadic tribes.

नई दिल्ली, 2 फरवरी । न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गैर-अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियाेें के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

वकील दिनेश पी. राजभर ने एक अवमानना याचिका दायर की थी, इसमें इन जनजातियों के लिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में जारी पिछले आदेश का पालन न करने का दावा किया गया था।

मूल आदेश, दिनांक 22 जुलाई, 2022, ने गैर-अधिसूचित जनजातियों को देश की मुख्यधारा में एकीकृत करने के केंद्र सरकार के प्रयासों से संतुष्ट होने के बाद सलेक चंद जैन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

केंद्र सरकार को आवश्यक हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह की अवधि देते हुए, न्यायमूर्ति पुष्करणा ने अवमानना याचिका की विचारणीयता के संबंध में केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जनहित याचिका में निर्देश सामान्य प्रकृति के थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अवमानना याचिका वैध थी, क्योंकि जनहित याचिका के निर्देश सामान्य थे, जो गैर-अनुपालन के आरोपों की अनुमति देते थे।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन में विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के लिए योजनाओं और बजटीय आवंटन के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि गैर-अधिसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी) कार्यान्वयन चरण में है, इसमें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।

जवाब में कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन पर विवरण की कमी पर असंतोष व्यक्त करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 15 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।

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