November 25, 2024
National

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को भ्रामक स्टारबक्स फ्रेंचाइजी गूगल फॉर्म को निलंबित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 24 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी कर गूगल से जनता को ‘स्टारबक्स फ्रेंचाइजी’ के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने वाले विभिन्न गूगल फॉर्म से जुड़े यूआरएल को निलंबित करने को कहा है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि मुकदमा दायर करने वाली स्टारबक्स, गूगल फॉर्म के इसी तरह के यूआरएल को सूचीबद्ध करते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद उम्मीद की जाती है कि जानकारी मिलने पर गूगल उन यूआरएल को निलंबित कर देगा।

स्टारबक्स, जो अपने फ्रेंचाइजी होने का झूठा दावा करने वाली अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अदालत गया है, ने दोहराया कि पिछले साल अप्रैल में स्टारबक्स के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।

नए एप्लिकेशन का उद्देश्य उन धोखेबाजों पर लगाम लगाना है जो गूगल फॉर्म के माध्यम से खुद को ‘स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ी’ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।

विशेष रूप से, बहुराष्ट्रीय कॉफ़ीहाउस श्रृंखला, स्टारबक्स, भारत में फ्रैंचाइज़ी मॉडल पर काम नहीं करती है।

अदालत ने कहा, “इसलिए, वादी के वकील का कहना है कि धोखेबाज़ स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ अवसरों के लिए आवेदन करने के लिए आम जनता से जानकारी मांग रहे हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत में मौजूद नहीं है।”

‘स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ी’ जैसे शीर्षकों वाले इन फर्जी फॉर्मों ने व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि वे भारत में स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अदालत ने भारत में गैर-मौजूद स्टारबक्स फ्रेंचाइजी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए धोखेबाजों द्वारा गूगल फॉर्म के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए स्टारबक्स को राहत का अधिकार दिया।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने ऐसे भ्रामक तरीकों से आम जनता से निजी जानकारी और डेटा मांगने की अनुचितता पर जोर दिया।

इसमें कहा गया है: “इस न्यायालय की राय में, वादी इस आवेदन में जो राहत चाहते हैं वह पाने के हकदार होंगे, न केवल यह कि ये गूगल फॉर्म स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखेबाजों द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं (जो कि) भारत में मौजूद नहीं हैं। साथ ही आम जनता से निजी जानकारी और डेटा की मांग की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।”

न्यायमूर्ति दयाल ने अंत में कहा कि यदि गूगल को विशिष्ट यूआरएल के बारे में आपत्ति है, तो वे स्टारबक्स को जवाब दे सकते हैं, और यदि आवश्यक हो, तो आगे के निर्णय और राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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