January 22, 2025
National

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजेएस प्रारंभिक परीक्षा ’23 को स्थगित करने की याचिका की खारिज

Delhi High Court rejects plea to postpone DJS preliminary exam ’23

नई दिल्ली, 14 दिसंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विशाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने एक समन्वय पीठ द्वारा इसी तरह की रिट याचिका को पिछली बार खारिज करने का हवाला देते हुए कहा, “उपरोक्त आदेश (समन्वय पीठ द्वारा पारित) को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जनहित याचिका खारिज की जाती है।”

याचिकाकर्ता ने डीजेएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पुनर्निर्धारण के लिए तर्क दिया था, यह तर्क देते हुए कि इसकी तारीख कानून से संबंधित विभिन्न पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के साथ टकरा रही है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ के 7 दिसंबर के फैसले के बाद आया है, जिसने कई स्थगनों की अव्यवहारिकता का हवाला देते हुए इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था।

समन्वय पीठ ने कहा, “मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।”

पिछले महीने, उच्च न्यायालय के एक आधिकारिक नोटिस में, डीजेएस प्रारंभिक परीक्षा-2023, जो मूल रूप से 10 दिसंबर के लिए निर्धारित थी, को 17 दिसंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।

परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी अतिरिक्त घोषणा या अपडेट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट की नियमित जांच करके अपडेट रहने की दृढ़ता से सलाह दी गई थी।

परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर को शुरू हुई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर थी।

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