N1Live National दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक बिंद्रा से जुड़े यूट्यूब चैनल को संदीप माहेश्वरी को बदनाम करने से रोका
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक बिंद्रा से जुड़े यूट्यूब चैनल को संदीप माहेश्वरी को बदनाम करने से रोका

Delhi High Court stops YouTube channel associated with Vivek Bindra from defaming Sandeep Maheshwari

नई दिल्ली, 15 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला के खिलाफ यूट्यूबर और प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी।

यह फैसला न्यायमूर्ति प्रतीक जालान द्वारा कोटनाला और बिंद्रा के बीच प्रथमदृष्टया संबंध पाए जाने के बाद आया है।

यह नोट किया गया कि कोटनाला के वीडियो 22 दिसंबर, 2023 के सिविल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन थे, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोक दिया था।

माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने तर्क दिया कि कोटनाला माहेश्वरी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बिंद्रा से प्रभावित थे।

दो वीडियो का संदर्भ दिया गया, जहां कोटनाला ने माहेश्वरी पर बिंद्रा से पैसे ऐंठने का प्रयास करने और बाजार में बिंद्रा के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जालान ने सोशल मीडिया पर बिगड़ती बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मेरा इरादा किसी अनादर का नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का युद्ध है, जो इन यूट्यूब चैनलों पर शुरू हो रहा है।”

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि माहेश्वरी ने प्रथमदृष्टया मामला प्रस्तुत किया और निषेधाज्ञा के बिना अपूरणीय क्षति हो सकती है।

इसलिए, कोटनाला के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्हें माहेश्वरी के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया।

कानूनी लड़ाई माहेश्वरी द्वारा 11 दिसंबर, 2023 को ‘बिग स्कैम एक्सपोज़्ड’ शीर्षक से जारी एक वीडियो से शुरू हुई, जिसमें 10-दिवसीय एमबीए पाठ्यक्रम से संबंधित घोटाले में बिंद्रा की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था।

झगड़ा तेज़ हो गया, इससे दोनों पक्षों की ओर से लाखों लोगों की राय सामने आई और कानूनी हस्तक्षेप हुआ।

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