February 27, 2025
Haryana

15% छूट पर संपत्ति कर जमा करें: यमुनानगर नगर निगम

Deposit property tax at 15% discount: Yamunanagar Municipal Corporation

यमुनानगर, 24 जुलाई नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी ने निवासियों को 15 प्रतिशत की छूट पर अपना संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। नगर निगम के अधिकारी निवासियों से 30 सितंबर तक गृहकर पर छूट का लाभ उठाने के लिए संपत्ति आईडी का स्व-प्रमाणन कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा, “हम यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपना संपत्ति कर जमा करवाएं। 30 सितंबर तक कर जमा करवाने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि संपत्ति धारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्व-प्रमाणन कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को 2010-11 से 2023-24 तक बकाया संपत्ति कर संयुक्त रूप से जमा करने पर मूल राशि पर छूट मिलेगी। इसके अलावा, संपत्ति कर पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यदि कोई संपत्ति धारक पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी को स्वयं प्रमाणित करने में विफल रहता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि संपत्ति धारक नगर निगम कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर भी अपनी पहचान प्रमाणित करवा सकते हैं।

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