शिमला, 9 अक्टूबर
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निजी बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री राहत कोष में 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया।
आवेदन पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आवेदक को 25 हजार रुपये सीएम राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया. अदालत ने बीमा कंपनी को सुनवाई की अगली तारीख पर जमा राशि की रसीद पेश करने का निर्देश दिया और मामले को 24 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।