लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह द्वारा 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के एक दिन बाद, एक खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डिब्रूगढ़ में हिरासत में लिए गए सिंह ने रासुका की धारा 15 का इस्तेमाल किया है, जो सक्षम प्राधिकारी को असाधारण परिस्थितियों में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार देती है।
शुरुआत में, उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उनकी पिछली याचिका का निपटारा इस छूट के साथ किया गया था कि वे लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें, जो “किया जा चुका है”। कार्यवाही के दौरान, पीठ ने उनके वकील से उनकी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका के भविष्य के बारे में पूछा। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, “उनके ख़िलाफ़ रासुका के तहत नज़रबंदी का आदेश है, उस मामले का क्या हुआ… जब तक नज़रबंदी पर रोक नहीं लगती, वे संसद में कैसे शामिल हो सकते हैं?”
जवाब में, उनके वकील ने तर्क दिया कि दोनों मामले अलग-अलग हैं और सांसद ने राहत पाने के लिए धारा 15 के प्रावधानों का हवाला दिया। वकील ने आगे कहा, “उन्हें पहले भी शपथ लेने के लिए रिहा किया गया था। यह चार दिनों के लिए था।”
वकील ईमान सिंह खारा के माध्यम से दायर अमृतपाल की याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 से एहतियातन हिरासत में होने के बावजूद, याचिकाकर्ता 2024 के आम चुनाव में खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लगभग चार लाख वोटों से निर्वाचित हुए और लगभग 19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को पैरोल पर उनकी रिहाई की अनुमति देने या वैकल्पिक रूप से, सत्र के दौरान सदन में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिका में कहा गया है कि इस साल 17 अप्रैल को उनके खिलाफ तीसरा नज़रबंदी आदेश जारी किया गया था, जब वे डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल में बंद थे। इसके बाद सलाहकार बोर्ड की राय थी कि उन्हें लगातार नज़रबंद रखने के पर्याप्त कारण मौजूद थे, जिसके बाद 24 जून को उनकी नज़रबंदी की पुष्टि की गई। पैरोल की मांग के लिए 13 नवंबर को आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

