चंडीगढ़, 21 नवंबर हरियाणा सरकार ने उन संपत्ति मालिकों को 5.19 करोड़ रुपये का विकास शुल्क वापस करने का फैसला किया है, जिन्होंने गलती से उन संपत्तियों पर इसका भुगतान कर दिया था जहां यह लागू नहीं था। कुल 1,588 संपत्ति मालिकों को रिफंड मिलेगा।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने आज कहा कि विभाग ने लगभग 1,588 संपत्तियों की पहचान की है, जहां मालिकों ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों, सीएलयू-प्राप्त संपत्तियों, लाल डोरा आवासीय संपत्तियों और कृषि संपत्तियों में विकास शुल्क का भुगतान किया है। विभाग ने संबंधित नगर पालिकाओं को ऐसी संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध करा दिया है।
संपत्ति मालिकों को प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया है, जिससे उन्हें रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रासंगिक विवरण प्रदान कर सकते हैं और विभाग द्वारा आगे की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।