धर्मशाला की एक जिला एवं सत्र अदालत ने 2021 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विनय शर्मा के परिवार को 2.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर मुआवज़ा राशि 7.5% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का निर्देश दिया। यह राशि मृतक अधिकारी की पत्नी, बेटे और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों में बाँटी जाएगी।
यह याचिका मृतक की पत्नी नैंसी विनय द्वारा दायर की गई थी, जो पालमपुर के मोहाल सुग्गर की निवासी है और वर्तमान में धर्मशाला में रह रही है। 26 मार्च, 2021 को विनय शर्मा कांगड़ा से घर लौट रहे थे, तभी बारी हार के पास विपरीत दिशा से तेज़ गति से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।
विनय शर्मा 2020 में भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उस समय हैदराबाद स्थित अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। अपने फैसले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि मृतक की पत्नी और बेटे को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएँगे, जबकि 50 लाख रुपये किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाएँगे। पहले से दिए गए किसी भी अंतरिम मुआवजे को कुल राशि में समायोजित किया जाएगा।

