हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में भूमि हदबंदी अधिनियम, 1972 में संशोधन के विवादास्पद मुद्दे पर मतभेद के कारण, जिससे हमीरपुर के भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास (आरएसएसबी) अस्पताल की भूमि को उसके सहयोगी संगठन को हस्तांतरित किया जा सके, इस मामले को स्थगित कर दिया गया है।
विधि विभाग ने इस कदम को अवैध बताया
विधि विभाग की राय में कहा गया है, “(संप्रदाय का) यह बहाना कि कर देयता से बचने के लिए हस्तांतरण किया जा रहा है, न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। राज्य सरकार कर छूट के ऐसे प्रस्तावों में कभी भी पक्ष नहीं बन सकती।” विभाग ने कहा कि अस्पताल का कब्ज़ा महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को दे दिया गया था, जो सीलिंग एक्ट और टेनेंसी एक्ट दोनों का उल्लंघन था।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हालांकि धार्मिक संगठन को छूट देने का प्रस्ताव कल कैबिनेट के समक्ष रखा गया था, लेकिन कुछ मंत्रियों ने इसकी वैधता और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर आशंकाएं व्यक्त कीं। इसके बाद कैबिनेट ने अधिनियम में बदलावों को मंजूरी नहीं दी। पता चला है कि महाधिवक्ता और सचिव (कानून) को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण इस मामले को या तो जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा या फिर कैबिनेट सदस्यों के बीच सर्कुलेशन के माध्यम से इसे मंजूरी दी जाएगी, जो कभी-कभार किया जाता है। राज्य सरकार चाहती है कि भूमि सीलिंग अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक 18 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए और पारित किया जाए, ताकि अस्पताल की जमीन को आरएसएसबी से महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी (एमजेएसएमआरएस) को हस्तांतरित किया जा सके।
सूत्रों ने कहा, “केवल 2 करोड़ रुपये बचाने के लिए एक संगठन को राहत प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना असामान्य है। भले ही यह कैबिनेट द्वारा किया जाता है, लेकिन यह किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 का उल्लंघन होगा।”
हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि संशोधन किया जाएगा, इसलिए यह मामला निकट भविष्य में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
आरएसएसबी एक धार्मिक धर्मार्थ संस्था है, जिसे भूमि हदबंदी अधिनियम के तहत अतिरिक्त भूमि रखने से छूट प्राप्त है, लेकिन कानून के अनुसार वह भूमि को बिक्री, उपहार, वसीयत या बंधक के माध्यम से हस्तांतरित नहीं कर सकती है।
इस प्रकार अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन अनिवार्य है।
पहाड़ी राज्य में भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन करना एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। आरएसएसबी के लिए अपवाद बनाने से भानुमती का पिटारा खुल सकता है क्योंकि अन्य संगठन भी इसी तरह की छूट की मांग कर सकते हैं। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पीके धूमल, वीरभद्र सिंह और जय राम ठाकुर की अगुआई वाली सरकारों ने आरएसएसबी की इसी तरह की याचिकाओं को ठुकरा दिया था।
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि आरएसएसबी के लिए भूमि हदबंदी अधिनियम में संशोधन करना हिमाचल के हित के खिलाफ है और इससे कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
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