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कैथल रिश्वत मामले में जिला परिषद पार्षद, सहयोगी को 7 साल की सजा कैथल

District councillor, associate sentenced to 7 years in Kaithal bribery case

कैथल की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में जिला परिषद पार्षद समेत दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोषियों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वार्ड-11 से जिला परिषद पार्षद और सजुमा गांव के निवासी विक्रमजीत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7ए और 13(1)(बी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उसके सहयोगी, कैथल के एक अन्य जिला परिषद पार्षद के प्रतिनिधि भरत ढुल को भी सात साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, दोनों दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) के एक प्रवक्ता ने बताया कि 18 जनवरी, 2024 को एक शिकायतकर्ता ने एसीबी, अंबाला से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने कैथल जिले के गांवों में वाटर कूलर और वाटर टैंकर लगाने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

प्रवक्ता ने कहा, “आरोपी ने प्रत्येक वाटर कूलर के लिए 10,000 रुपये और प्रत्येक वाटर टैंकर के लिए 25,000 रुपये की मांग की, कुल मिलाकर 1 लाख रुपये।”

शिकायत के आधार पर, पंचकुला स्थित एसीबी की एक टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं और आईपीसी की धारा 384 के तहत अंबाला स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

जांच के बाद, 16 मार्च, 2024 को कैथल अदालत में चालान पेश किया गया। सबूतों और गवाहों की जांच के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई।

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