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ईडी ने अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

ED filed chargesheet against Al Kabir Exports Pvt Ltd and its director

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया।

हैदराबाद के ईडी जोनल ऑफिस ने तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा अदालत में अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

उस शिकायत के अनुसार, अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फ्रोजन बफैलो मीट के प्रसंस्करण में लगी हुई थी, ने टीएसपीसीबी से अनुमति प्राप्त की थी कि परिसर में पशु वध के दौरान उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्ट को टीएसपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उचित रूप से निपटाया जाएगा।

हालांकि, कंपनी ने बफैलो मीट के प्रसंस्करण में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए टीएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 और 43 के तहत अपराध किया।

ईडी की जांच में पता चला कि अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परिसर में उत्पन्न खतरनाक ठोस मांस अपशिष्ट के उपचार की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया। इसके बजाय, कंपनी ने खतरनाक अपशिष्ट को खुले क्षेत्र में निपटाया, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में भूजल प्रदूषित हो गया।

जांच में यह भी पता चला कि उक्त अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर कंपनी ने 61 लाख रुपए की अपराध आय अर्जित की। उक्त राशि का उपयोग खतरनाक अपशिष्ट के उपचार के लिए करने के बजाय अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया।

इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 61 लाख रुपए की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति कुर्क की थी।

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