पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बार एसोसिएशनों के चुनाव 15 मई को होंगे, पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा की।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की रिटर्निंग ऑफिसर, न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने सभी बार एसोसिएशनों को लिखे एक पत्र में कहा कि भारतीय बार काउंसिल से 3 अप्रैल को प्राप्त एक सूचना के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है।
सभी बार एसोसिएशनों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित कार्यक्रम का अक्षरशः पालन करें। पत्र में आगे कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 16 जनवरी के आदेश के अनुसार, सभी बार एसोसिएशनों में पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों के पदों पर महिला वकीलों का 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जो संगठन इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। मतदान का अधिकार केवल पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं तक ही सीमित रहेगा। बार एसोसिएशनों के संबंधित संविधानों या उपनियमों के अनुसार नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव समिति नामांकन दाखिल करने, उसकी जांच, नाम वापस लेने और उम्मीदवारों की अंतिम सूची से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगी।
मतदान और परिणामों की घोषणा के लिए निर्धारित तिथि 15 मई तक संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। इस पत्र में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की पार्टी या बड़े समारोह आयोजित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, चुनाव संबंधी अपीलें, पर्चे या फ्लेक्स बोर्ड को कक्षों या न्यायालय परिसर में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।


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