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प्रवर्तन निदेशालय ने खनन कारोबारी को गिरफ्तार किया, 6 जून तक हिरासत में भेजा

Enforcement Directorate arrested mining businessman, sent him to custody till June 6

हिसार, 4 जून भिवानी जिले के डाडम क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में 30 मई को हिसार के खनन व्यवसायी वेदपाल सिंह तंवर को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय दिल्ली ने उसे पूछताछ के लिए 6 जून तक रिमांड पर लिया है।

ईडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में खुलासा किया कि तंवर को 30 मई को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसे दिल्ली के साकेत में जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने गिरफ्तारी के बाद उसे सात दिनों (6 जून तक) की हिरासत में भेज दिया।

तंवर को ईडी ने 3 अगस्त, 2023 को उनके आवास और कार्यालयों पर की गई छापेमारी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए दिल्ली बुलाया था। छापेमारी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे।

ईडी ने 17 अगस्त 2023 को भिवानी थाने में खनन फर्म मालिकों वेदपाल सिंह तंवर व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध व अवैज्ञानिक खनन के आरोप में आपराधिक मामला भी दर्ज करवाया था।

आरोपी गोवर्धन माइंस मिनरल्स (जीएमएम), करमजीत सिंह कंपनी लिमिटेड (केजेएसएल), सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए) और बाबा समाज फर्मों से जुड़े थे, जिनके पास खनन पट्टा था और वे 2013 से डाडम में खनन कार्यों से जुड़े थे।

मामले में शिकायतकर्ता, ईडी की विशेष निदेशक मोनिका शर्मा ने कहा था कि उन्होंने 3 अगस्त, 2023 को मेसर्स गोवर्धन माइंस मिनरल और सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और उनके साझेदारों से जुड़ी संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत तलाशी ली थी।

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