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बॉम्बे हाईकोर्ट के लाउडस्पीकर फैसले पर फहाद अहमद ने कहा, सभी धर्मों के लिए फैसला

Fahad Ahmed said on loudspeaker decision of Bombay High Court, decision for all religions

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता फहाद अहमद शनिवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये फैसला सभी धर्मों के लिए है।

एनसीपी (एसपी) नेता फहाद खान ने कहा, “अगर कोर्ट का फैसला सभी धर्मों के लिए है। लाउडस्पीकर और साउंड डेसिबल को लेकर अगर कोर्ट का निष्पक्ष ऑब्जरवेशन है, तो सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए।”

दरअसल, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर मामले में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में पहले लोगों समझाएं और फिर नहीं मानने पर लाउडस्पीकर को जब्त करें।

मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ होने को लेकर फहाद अहमद ने कहा, देर आए, दुरुस्त आए। आरोपी से अब अधिक जानकारी निकाली जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और खुद को जेम्स बॉन्ड बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आरोपी को भारत लाने में देरी क्यों हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, उस पर विचार करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है।

भारत, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है।

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