फरीदाबाद, 8 जुलाई स्थानीय पुलिस विभाग के एक सब-इंस्पेक्टर को हाल ही में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के लिए 200 रुपये का चालान काटा गया। यह चालान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2023 (सीओटीपीए के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था।
पुलिस विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, सीओटीपीए की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाती है। यह चालान एक शिकायत के बाद जारी किया गया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर आस मोहम्मद को ऐसे स्थान पर धूम्रपान करते हुए दिखाया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए चालान जारी किया।
अधिनियम में विशेष रूप से अस्पताल भवनों, स्वास्थ्य संस्थानों, मनोरंजन केंद्रों, रेस्तरां, होटलों, सरकारी कार्यालयों, न्यायालय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों, सार्वजनिक वाहनों, स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप, कार्यस्थलों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जलपान गृहों, पब, बार और हवाई अड्डे के लाउंज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराधी के खिलाफ चालान जारी किया जा सकता है।
इसके अलावा, अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि 30 या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सार्वजनिक भवनों में धूम्रपान के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र या स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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