यहां पराली जलाने के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन किसानों पर मामला दर्ज किया गया है।
उनकी पहचान हस्ता कलां गाँव की बलजीत कौर, भम्बा वट्टू हिथर गाँव की सुमित्रा रानी और प्रभात सिंह वाला हिथर गाँव के कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। उन पर बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। इसके लिए छह महीने तक की कैद या 2,500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

