रोहतक नगर निगम ने 64 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने अनधिकृत होर्डिंग/पोस्टर/फ्लेक्स बोर्ड लगाए थे और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम आयुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों/प्रबंधकों से अपील की है कि वे शहर में होर्डिंग आदि न लगाएँ, ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और इन्हें हटाने पर होने वाला खर्च भी उनसे वसूला जाएगा।
इसके बाद, नगर निगम की प्रवर्तन शाखा ने अवैध होर्डिंग लगाने वालों की पहचान की और उनके खिलाफ अधिनियम और विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई की। उनका चालान काटा गया और उन्हें तुरंत जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने कहा, “हालांकि, उनमें से 64 ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना नहीं भरा, जिसके कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।”
नगर निगम मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध होर्डिंग आदि हटाने का अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी टीमें उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।” उन्होंने आगे कहा कि अधिकृत स्थलों पर होर्डिंग और पोस्टर नगर निगम से अनुमति लेने के बाद ही लगाए जा सकते हैं।
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