March 20, 2025
Uttar Pradesh

छात्राओं की अश्लील चित्र बनाने वाले आरोपी अध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जल्द होगा सलाखों के पीछे : अपर्णा यादव

FIR filed against the teacher accused of making obscene pictures of girl students, will soon be behind bars: Aparna Yadav

लखनऊ, 19 मार्च । हाथरस में एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा छात्राओं की अश्लील वीडियो और फोटो बनाने के मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उचित धाराओं के साथ आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जल्द से जल्द आरोपी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा।

प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, ” यहां एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहीं आरोपी भूगोल का अध्यापक था। उसने लगातार कई लड़कियों का शोषण किया और उनकी अश्लील चित्र बनाते थे। वो बच्चियों को किसी को नहीं बताने के लिए डराता धमकाता था। यह केस मेरे पास होली के एक दिन पहले आया था। होली की छुट्टियों के कारण आयोग बंद होने वाला था। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी लगी, मैंने सभी आला अधिकारियों से बात की और मामले का तुरंत संज्ञान लेने को कहा।”

उन्होंने बताया, “आरोपी अभी फरार है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऐसे में उसे जेल होगी। यह घटना एक-दो दिन की नहीं बल्कि उस समय से है, जबसे वो वहां पर पढ़ा रहा है। जिसने भी इस व्यक्ति की मदद की है, उसके खिलाफ हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपियों को जेल जाना पड़ेगा और उन्हें उचित जुर्माना भी देना पड़ेगा।”

महिला अपराध को लेकर प्रदेश सरकार की नीति के बारे में बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा, “उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में आरोपियों को सजा हो और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाएं। जो भी ऐसी अश्लीलता का कार्य कर रहा हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीएम मोदी का भी इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि बच्चियों के साथ दुराचार और दुष्कर्म नहीं हो। ऐसे केस के लिए भारतीय दंड संहिता में कई कड़ी धाराओं का प्रावधान भी है।

उन्होंने बताया, “आरोपी पर धारा 64 के तहत 10 वर्ष या आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 68 और 66 के तहत इन्हें जुर्माना और सजा का प्रावधान है। एफआईआर में तीनों धाराओं को लगाया गया है।”

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