एक परेशान करने वाली घटना में, भिवानी शहर में कुछ लोगों ने एक कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 325 और 238 (सी) के तहत एक पहचाने गए आरोपी और 2-3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कुत्ते की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने के आरोप में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। पेटा इंडिया की क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक सलोनी सकारिया ने क्रूरता की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोग पूरे समुदाय के लिए खतरा हैं।
सकारिया ने कहा कि यह जरूरी है कि सभी की सुरक्षा के लिए आम लोग जानवरों के साथ क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करें। सकारिया ने एफआईआर दर्ज करने में त्वरित कार्रवाई के लिए भिवानी पुलिस की प्रशंसा की।
सकारिया ने कहा कि पेटा इंडिया लंबे समय से पशु क्रूरता के लिए कठोर दंड की वकालत करता रहा है तथा इस बात पर प्रकाश डालता रहा है कि ऐसे कृत्य अक्सर अपराधियों में गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत देते हैं।
पेटा इंडिया की सलोनी सकारिया ने कहा कि शोध से पता चला है कि जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर बार-बार अपराध करते हैं, और बाद में उनमें से कई मनुष्यों के खिलाफ हिंसक अपराधों में शामिल हो जाते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, उनमें हत्या, बलात्कार और हमले जैसे अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।