रोपड़ पुलिस ने आज जिले के नांगल कस्बे के पास संक्षिप्त गोलीबारी के बाद पांच कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गोली लगी और उसे इलाज के लिए नांगल के बीबीएमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर नांगल क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय ड्रग तस्करों को हेरोइन की आपूर्ति करने के लिए ले जा रहे थे। एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस दल ने नया नांगल के पास नाका लगाया और एक संदिग्ध सफेद हुंडई एक्सेंट कार को रोका।
रोपड़ एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का एक समूह वाहन में नांगल की ओर बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही, नया नांगल पुलिस चौकी के अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम ने संदिग्धों को रोकने के लिए एक चेकपॉइंट स्थापित किया।
एसएसपी ने बताया, “पुलिस दल द्वारा वाहन को रुकने का इशारा करने पर, उसमें सवार लोगों ने भागने का प्रयास किया और भागने की कोशिश में नाका पार्टी पर दो गोलियां चलाईं।” उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने तुरंत पीछा करना शुरू किया और लगभग 10 किलोमीटर तक वाहन का पीछा किया।
पीछा करने के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन को रोकने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों को भागने से रोकने और सशस्त्र संदिग्धों से उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए, एक सर्विस हथियार से एक गोली चलाई गई, जो आरोपी लवप्रीत सिंह के कंधे पर लगी।
उन्हें हिरासत में लेकर नांगल स्थित बीबीएमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है।
अन्य आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान मोहाली जिले के जंगपुरा निवासी लवप्रीत सिंह, हिसार निवासी रोहित, जिंद निवासी शुभम, सोनीपत निवासी परिक्षित और चंडीगढ़ निवासी लेहमस्तक प्रताप सिंह के रूप में हुई।
इस अभियान के दौरान पुलिस ने 150 ग्राम हेरोइन, पांच जिंदा कारतूसों से भरी .32 बोर की पिस्तौल और आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई हुंडई एक्सेंट कार बरामद की।
सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी नंगल में स्थानीय ड्रग तस्करों को खेप पहुंचाने आए थे। एसएसपी ने कहा, “पुलिस आरोपियों के आपूर्तिकर्ताओं, सहयोगियों और स्थानीय संपर्कों की पहचान करने के लिए उनके संपर्कों की जांच कर रही है। आगे की जांच जारी है और और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।” एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

