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कांगड़ा में लाइसेंस फीस न भरने पर पांच शराब की दुकानें सील

Five liquor shops sealed in Kangra for not paying license fees

कांगड़ा जिले में आबकारी विभाग ने आलमपुर और मैंझा क्षेत्रों में पांच शराब की दुकानों को सील कर दिया है, क्योंकि ठेकेदार 1.83 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस जमा करने में विफल रहा। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अगस्त में ठेकेदार को नोटिस जारी कर बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया था। भुगतान करने के बजाय, ठेकेदार ने नोटिस को अदालत में चुनौती दी, हालाँकि अदालत ने उसे 31 अक्टूबर तक पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया।

विभाग ने 23 अक्टूबर को उसे एक और नोटिस जारी किया और चेतावनी दी कि अगर उसने समय पर भुगतान नहीं किया तो ठेकेदार को आवंटित सभी शराब की दुकानें सील कर दी जाएँगी। लेकिन ठेकेदार ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और समय माँगा। अदालत ने उसे 15 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दिया, लेकिन साथ ही उसे 25 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा।

बाद में, ठेकेदार ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद, आबकारी विभाग ने मंगलवार शाम को एक नया नोटिस जारी कर उसकी शराब की दुकानें सील कर दीं।

अधिकारी ने बताया कि दुकानों को सील करने का मामला अब कलेक्टर-सह-संयुक्त आयुक्त, पालमपुर को भेजा जाएगा। ठेकेदार को उस पर लगाए गए जुर्माने सहित बकाया लाइसेंस शुल्क जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, अन्यथा उसके खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि वसूलने के लिए उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए उसके खिलाफ एक अलग कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

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