N1Live National राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई : लेशी सिंह
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई : लेशी सिंह

Food security arrangements were made under the National Food Security Act: Leshi Singh

पटना, 12 सितंबर । बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने बुधवार को सूचना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’ के तहत खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना से परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक बिहार में या राज्य के बाहर कहीं से भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगभग 65.61 लाख नए राशन कार्ड निर्गत किए गए और 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के वैसे राशन कार्ड धारक जो अपनी आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर (इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश यथा हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु को छोड़कर) निवास कर रहे हैं, वैसे लोग भी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं।

लेशी सिंह ने आगे कहा कि पंजीकृत किसानों से निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान अधिप्राप्ति कर तत्काल डीबीटी के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई। भुगतान के पश्चात किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किए जाने की भी व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान 2,300 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड-ए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति नवंबर 2024 से शुरू किए जाने के लिए तैयारी की जा रही है।

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