पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा उत्पाद शुल्क शराब की दुकानों और प्रवेश टोल बैरियरों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा।
ई-नीलामी इकाईवार आयोजित की जाएगी, जिसमें खुदरा उत्पाद शुल्क वाली शराब की दुकानों वाली प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां लगाई जाएंगी। आवेदक अपने घर या कार्यालय से ही बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त, यूनुस ने कहा कि सभी आवेदकों को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके निर्धारित ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की गई बोलियां ही स्वीकार की जाएंगी। ई-नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।
बोली लगाने के इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उत्पाद शुल्क नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और उपयोगकर्ता नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। उन्होंने आगे कहा कि ये दस्तावेज विभागीय वेबसाइट के साथ-साथ ई-नीलामी पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे।
विभाग ने बोलीदाताओं को अद्यतन जानकारी, सूचनाओं और निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। यूनुस ने कहा, “सुचारू भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं: मुख्यालय 0177-2620426 और व्हाट्सएप 94183-31426, दक्षिण क्षेत्र 0177-2620426, उत्तर क्षेत्र 01894-230186 और मध्य क्षेत्र 01905-223499।”

