January 22, 2025
National

रिश्‍वत मामले में डीजीसीए के पूर्व अधिकारी निलंबित

Former DGCA officer suspended in bribery case

नई दिल्ली, 23 नवंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को फ्लाइंग ट्रेनिंग के पूर्व निदेशक अनिल गिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

डीजीसीए अधिकारी गिल को निलंबित करने का निर्णय विमानन नियामक द्वारा उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्थानांतरित करने के लिए मंत्रालय में स्थानांतरित करने के कुछ दिनों बाद आया है।

मंत्रालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में कैप्टन अनिल गिल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का हवाला दिया गया है, जो डीजीसीए मुख्यालय में एयरोस्पोर्ट्स निदेशालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत निष्पादित आदेश में कैप्टन गिल को तत्काल निलंबित करना अनिवार्य था।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैप्टन अनिल गिल को निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय नई दिल्ली रखा गया है।

इसके अलावा, आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि निलंबन की अवधि के दौरान कैप्टन गिल को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध है।

यह घटनाक्रम 27 अक्टूबर को डीजीसीए द्वारा कैप्टन गिल को दूसरे डिवीजन में स्थानांतरित करने के बाद हुआ। उन्हें निलंबित करने का निर्णय डीजीसीए द्वारा स्थापित एक सतर्कता समिति के निष्कर्षों पर आधारित था, जिसने कैप्टन अनिल गिल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच की थी।

आरोपों में कैप्टन गिल द्वारा कथित तौर पर फ्लाइंग स्कूलों से रिश्वत के रूप में तीन विमान प्राप्त करने के लिए अधिकार का दुरुपयोग शामिल है।

25 अक्टूबर को डीजीसीए को सौंपी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कैप्टन गिल ने पायलटों और उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) को उनसे जुड़े व्यवसायों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

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