December 23, 2025
Haryana

हिसार में सामूहिक बलात्कार की ‘मनगढ़ंत’ शिकायत के लिए चार पर मामला दर्ज

Four booked for ‘fabricated’ gang rape complaint in Hisar

पुलिस ने भाजपा नेता मंदीप मलिक और एक अन्य व्यक्ति प्रदीप के खिलाफ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में एक महिला और तीन पुरुषों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत अदालत में कार्यवाही शुरू की है।

नियाना गाँव निवासी प्रदीप ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र जांगड़ा, उसके रिश्तेदार गजेंद्र जांगड़ा, बंटी जांगड़ा और एक मुस्लिम महिला ने हिसार सदर थाने में उस पर और मलिक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शुरुआत में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोपों को “झूठा और दुर्भावना से प्रेरित” बताते हुए, प्रदीप ने कहा कि उन्होंने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में दुकानें खरीदी थीं, जहाँ सुरेंद्र निदेशक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण के बारे में अधिकारियों से शिकायत की थी और सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी कि एचएसवीपी की ज़मीन पर बिना मंज़ूरी के सड़क बना दी गई है।

उनकी शिकायत की जाँच भाजपा नेता मंदीप मलिक की अध्यक्षता वाली एक निगरानी समिति ने की। जाँच के बाद, एचएसवीपी को अवैध रूप से बनी सड़क के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। प्रदीप के अनुसार, इससे रंजिश पैदा हुई और सुरेंद्र व अन्य ने 22 अक्टूबर, 2024 को “झूठा सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराने की साजिश” रची।

बाद में पुलिस जाँच में आरोप निराधार पाए गए, जिसके बाद एफआईआर रद्द कर दी गई। इसके बाद महिला ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 2 मार्च, 2025 को एसआईटी जाँच का आदेश दिया। एसआईटी ने आरोपों को निराधार बताते हुए 29 अप्रैल, 2025 को एक रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की। बाद में अदालत ने उसकी विरोध याचिका खारिज कर दी।

प्रदीप ने आगे बताया कि गजेंद्र ने 20 फ़रवरी, 2025 को उनके ख़िलाफ़ एक और शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी भी एसआईटी ने जाँच की थी और उसे रद्द कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने “उन्हें फँसाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की साज़िश रची थी।”

पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई के लिए सुरेन्द्र जांगड़ा, गजेन्द्र जांगड़ा, बंटी जांगड़ा और अज्ञात महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज कर ली है।

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