सीबीआई की एक अदालत ने शुक्रवार को पटियाला में कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाथ पर कथित हमले के आरोपी पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों को जमानत दे दी। आरोपियों (सब-इंस्पेक्टर रॉनी सिंह, हैरी बोपराई, हरजिंदर सिंह ढिल्लों और जय सिंह) को 1 लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती को पेश करने का निर्देश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष ने चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध रूप से बंधक बनाने सहित कई आरोप लगाए हैं। हत्या के प्रयास का आरोप आरोपपत्र से हटा दिया गया है।
अदालत ने अभियुक्तों को निर्देश दिया कि वे सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहें, जब तक कि उन्हें वैध कारणों से छूट न दी जाए। छूट के लिए दिए गए किसी भी आवेदन पर उनके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी, यानी उस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जहां अभियुक्त तैनात हैं, के विधिवत हस्ताक्षर या अनुमोदन होना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार दो से अधिक छूट आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे उचित न पाए जाएं।
यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात को घटी, जब कर्नल बाथ और उनका बेटा पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल के पास एक सड़क किनारे ढाबे पर थे। इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की गई है।


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