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प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर चार दुकानों के मालिकों का चालान

Four shop owners fined for using banned polythene bags

नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने चार दुकानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग का उपयोग करने पर उन दुकानों के मालिकों को चालान जारी किए।

जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम ने यमुनानगर के रेलवे रोड और खेड़ा मोहल्ला मार्केट में दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चारों दुकानदारों से भारी मात्रा में पॉलीथिन बरामद की गई।

टीम ने मौके पर ही चारों दुकानदारों के चालान काटे और उनसे करीब 35 हजार रुपये जुर्माना वसूला। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त और एचएसपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता विनीत नायक के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले रेलवे रोड स्थित दुकानों पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान गीता भवन के पास एक डेयरी और एक थोक विक्रेता के पास से पॉलीथिन बरामद की गई।संयुक्त टीम ने मौके पर ही उनका चालान काटा। इसके बाद टीम ने खेड़ा मोहल्ला स्थित दो थोक विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में पॉलीथिन बरामद की और उनका चालान भी काटा।

सीएसआई सुनील दत्त ने बताया कि नगर आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए छापेमारी की गई।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2020 से पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक चम्मच, डोना, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे और मिठाई के डिब्बों पर लगी पन्नी जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सहित 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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